सहायक प्राध्यापक की भर्ती में गेस्ट फैकल्टी को छूट लेकिन कॉलेज कोड 28 वालों को नहीं ऐसा क्यों ?

निजी कॉलेज की फैकल्टी का सवाल, मामला एमपीपीएससी की भर्ती का ,

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासकीय महाविद्यालयों में गेसट् फैकल्टी के रूप में काम करने वालों को आयु सीमा में दस वर्ष की छूट दे दी है और इसके लिए आवेदन करने को लिंक फिर से खोल दी है। इस संशोधन के बाद गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके आवेदकों के लिए अब सहायक प्राध्यापक भर्ती में अधिकतन आयु सीमा पचास वर्ष की हो गई है।

इसके पहले ही इन गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के अंक भी दिए गए हैं। इसके चलते वे अभ्यर्थी जो नए हैं और जिन्होंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम नहीं किया है वे नौकरी की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। इस मामले में अब वे लोग, जो विश्विविद्यालय के कॉलेज कोड 28 के तहत चयनित हैं और निजी महाविद्यालयों में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कॉलेज कोड 28 यूजीसी की व्यवस्था है और उसमें चयन के उपरांत भी यदि इनका उच्च शिक्षा विभाग इनका अनुभव नहीं गिन रहा है तो ये हमारे साथ अन्याय है।

एमपीपीएससी ने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया है उसमें सरकारी कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके आवेदकों को उनके द्वारा हर सत्र में लिए गए कालखंड के अनुसार एक से लेकर चार नंबर तक अतिरिक्त दिए जाते हैं। इस तरह से इन लोगों 20 अतिरिक्त अंक तक मिल जाते हैं। इन अंकों के चलते सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में गेस्ट फैकल्टी को पहले एडवांटेज है।

क्या है कॉलेज कोड 28 की फैकल्टी

दरअसल कॉलेज कोड 28 फैकल्टी की नियुक्ति से संबंधित वह नियम है जिसके तहत टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में यूजीसी के मापदंड तय होते हैं। इसमें फैकल्टी के नेट, पीएचडी की अनिवार्यता के साथ ही अनुभव और ट्रेनिंग, पेपर प्रेजेंटेशन जैसे बिंदु के आधार पर नियुक्ति होती है। निजी कॉलेजों को मान्यता इस फैकल्टी के आधार पर ही मिलती है। विवि कॉलेज कोड 28 में इटंरव्यू का आयोजन करती है। इसके लिए विषयवार कमेटी बनाई जाती है और इस इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए आवेदन करते हैं। इंटरव्यू के आधार पर चयनित फैकल्टी की सूची जारी की जाती है।

यूजीसी के नियमों के अनुसार इस तरह की चयनित फैकल्टी को शासकीय सहायक प्राध्यापक के बराबर वेतन का अधिकार भी है, हालांकि यह भी इन्हें नहीं मिलता है। ये वो फैकल्टी हैं जिसे विवि परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने और मूल्यांकन का भी काम सौंपता है। ये दोनों काम गेस्ट फैकल्टी को नहीं सौंपे जाते हैं। इस तरह से सरकार के उच्च ‌शिक्षा के परीक्षा कार्यक्रम में भी इन फैक्लटी की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन इसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी कॉलेज कोड 28 में चयनित फैकल्टी को न तो अनुभव में कोई अंक दे रहे हैं और न ही उन्हें गेस्ट फैकल्टी की तरह आयु सीमा में छूट दी जा रही है।

फेयर नहीं है नियम

कॉलेज कोड 28 में चयनित और निजी कॉलेज में प्राध्यापक डॉ. अविनाश यादव ने कहा कि ये नियम किसी भी तरह से फेयर नहीं है। यदि गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के अंक दिए जा रहे हैं तो वे कॉलेज कोड 28 में चयनित फैकल्टी को भी मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार भी हम लोगो के अंक अधिक आए थे लेकिन गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के बीस अंक दिए जाने के चलते इन लोगों का चयन हो गया। इस बार तो इनको आयुसीमा में भी अतिरिक्त छूट दी जा रही है। हम इसे लेकर न्यायालय जाने पर विचार कर रहे हैं।

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