हिंदू नाम रख कर हिंदू लड़कियों को फ़साने वाले मामले में पहली सजा

अफजल बना था अरमान, उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण कानून के तहत हुई पाँच साल की सजा

अमरोहा

मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू नाम बता कर लड़कियों को फंसाने वाले मामले में पहला फैसला आया है। अमरोहा में इस तरह के मामले में 26 साल के ड्राइवर को 5 साल की सजा सुनाई गई है। धर्मांतरण विरोधी कानून में ये पहली सजा है। कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है। 

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) सुश्री कपिला राघव ने शनिवार को अफजल को अरमान कोहली के रूप में हिंदू लड़की को गुमराह करने के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद, जमानत पर रहने वाले संभल के मूल निवासी अफजल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

राज्य के अतिरिक्त महानिदेशक (अभियोजन) आशुतोष पांडे ने पुष्टि की कि धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यह पहली सजा थी।

अमरोहा अदालत में राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) बसंत सिंह सैनी ने कहा कि अफजल ने नाबालिग लड़की से अपना परिचय अरमान कोहली के रूप में दिया और लड़की के पिता की नर्सरी में जाता था।

2 अप्रैल, 2021 को अफजल ने लड़की को अपने साथ भागने के लिए बहकाया ताकि वे शादी कर सकें। जब लड़की उस दिन घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

अफजल लड़की को नई दिल्ली के उस्मानपुर मोहल्ले में ले गया, जहां उसने अपनी असली पहचान बताई। उसने लड़की का जबरन धर्मांतरण किया था।

हालांकि, लड़की की जबरन शादी करने से पहले अमरोहा से पुलिस की एक टीम मोबाइल फोन सर्विलांस के जरिए अफजल की लोकेशन ट्रेस कर वहां पहुंची।शिकायत दर्ज कराने के दो दिन के अंदर ही लड़की को छुड़ा लिया गया।

ट्रायल के दौरान लड़की ने अफजल के खिलाफ गवाही दी। अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर लड़की और अफजल के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत को भी पेश किया गया।

2021 में आया था कानून

योगी आदित्यनाथ सरकार ने फरवरी 2021 में गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अधिनियम, 2021 का निषेध पारित किया।

अधिनियम में एक से पांच साल तक की जेल की सजा, साथ ही इसके तहत दोषी ठहराए गए लोगों के लिए ₹15,000 तक का जुर्माना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित महिलाओं, या जो नाबालिग हैं, के धर्मांतरण के लिए दस साल तक की जेल और 25,000 तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

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