27th July 2024

अजीत पवार नहीं कर पाएंगे शरद पवार के फोटो का उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश और कहा चुनाव लड़ने के लिएआपको शरद पवार की जरूरत उसके बाद नही? 

महाराष्ट्र की दल-बदल की राजनीति में अजीत पवार को उस समय झटका लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके गुट को शरद पवार के फोटो, नाम और एनसीपी का चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अजित पवार ग्रुप के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको केवल चुनाव जीतने के लिए ही शरद पवार की जरूरत है उसके बाद नहीं? 

सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका शरद पवार ने दायर की थी और इसमें उन्होंने अजीत पवार को पार्टी बनाया था। शरद पवार की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहां कि यह पेटेंट का जबरदस्त धोखा है। आप हमारी प्रतिष्ठा की पीठ पर सवारी कर रहे हैं। अभिषेक मनोज सिंघवी ने छगन भुजबल के उस वक्तव्य का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने शरद पवार के फोटो को बनाए रखने की बात कही थी और कहा था कि इससे ग्रामीण जनता के साथ में संवाद करने में आसानी होगी । सिंघवी ने कहा कि यदि उन्हें चुनाव में जीतने का विश्वास है तो उन्हें हमारा नाम के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है?

जस्टिस सूर्यकांत ने अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि अजित पवार फ्रैक्शन की जब अपनी एक अलग पहचान है तो उन्हें शरद पवार के नाम और फोटो का उपयोग क्यों करना चाहिए ? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनके साथ नहीं रहने का निर्णय आपका था। अब आपको अपनी ही पहचान के साथ चलना चाहिए।

कोर्ट ने अजित पवार से एक पब्लिक नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि आप नोटिस जारी करें और उसका प्रचार प्रसार करें कि अब आप शरद पवार से संबंधित नहीं है और अब आपको राजनीति में किस रूप से जाना जाएगा।

मामले में अजीत पवार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने घड़ी का चुनाव चिन्ह और एनसीपी पार्टी का नाम अजीत पवार को दे दिया है। इसके चलते वे इसका उपयोग कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के उसे निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गई है और उसका निराकरण अभी नहीं हुआ है।

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