कैरी बैग के लिए पैसे नहीं ले सकते शापिंग मॉल के स्टोर

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carry bag

कैरी बैग के 10 रुपए लेने पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 1500 का जुर्माना

अहमदाबाद
कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई शो रुम या रिटेलर से कोई सामान खरीदते हैं तो वो कहता है कि अपना कैरी बैग लेकर आइए। अगर आप अपना थैला या कैरी बैग नहीं ले जाते तो स्टोर आपके लिए उसके पैसे चार्ज करता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के रिटेल स्टोर में। दरअसल दुकानदार ने कैरी बैग देने के लिए ग्राहक से 10 रुपए मांगा। मामला इतना बढ़ गया कि ग्राहक कंज्युमर कोर्ट में चला गया।

गुजरात की एक कंज्युमर कोर्ट ने उस रिटेलर पर 10 रुपए के कैरी बैग के लिए 1500 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल कैरी बैग के लिए 10 रुपए चार्ज वसूलने पुर ग्राहक ने कंज्युमर कोर्ट में केस किया। ग्राहक को इस केस में जीत मिली और रिटेलर को 10 रुपए के बदले में 1500 रुपए चुकाने पड़े।

ये है मामला

दरअसल गुजरात के अहमदाबाद कंज्युमर कोर्ट में एक मामला आया जिसमें पाया गया कि ग्राहक ने एक रिटेल स्टोर से 2846 रुपए का सामान खरीदा। जिसके रखने के लिए उसने रिटेल स्टोर से कैरी बैग की डिमांड की। कैरी बैग मांगे जाने पर स्टोर ने 10 रुपए का चार्ज मांगा। इसपर ग्राहक ने देने से मना किया तो स्टोर ने दलील दी कि कैरी बैग फ्री में नहीं आते।

मामला बढऩे के बाद शिकायतकर्ता ने कंज्युमर कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने रिटेल स्टोर को आदेश दिया कि वो ग्राहक को ब्याज समेत पैसा लौटाए। कंज्युमर कोर्ट ने आदेश दिया को ग्राहक को 8 फीसदी ब्याज के साथ पैसा लौटाया जाए। कंज्यूमर कोर्ट ने रिटेल स्टोर को निर्देश दिया कि ग्राहक के मानसिक उत्पीडऩ के लिए 1000 रुपए और कानूनी फीस के लिए 500 रुपए चुकाएं जाएं। कोर्ट ने ग्राहक को 30 दिन के अंदर पैसे लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 8 फीसदी का ब्याज भी उस दिन से लगाया गया जिस दिन से मामला कोर्ट में गया।

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