हुक्का पीने पर क्लास में आने से रोका तो नौवी कक्षा का छात्र पहुंच गया हाई कोर्ट, अदालत ने दिया स्कूल को झटका कहा क्लास में बैठाएं

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नई दिल्ली.

अपने छात्र का हुक्का पीते हुए वीडियो वाइरल होने के बाद स्कूल प्रबंधन का छात्र को कक्षा में न बैठने देने का निर्णय स्कूल पर भारी पड़ गया है। छात्र ने इस मामले में उच्च न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने स्कूल को निर्देश दिया है कि छात्र को कक्षा में बैठाया जाए। साथ ही छात्र ने न्यायालय से शिक्षा विभाग को स्कूल पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

हुक्का पीने के कारण छात्र को क्लास में बैठने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कालका पब्लिक स्कूल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इनसे 17 दिसंबर तक जवाब मांगा है और कहा है कि  इसके साथ ही स्कूल को नौवीं के छात्र को कक्षा में आने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट में छात्र के वकील अशोक अग्रवाल ने तर्क दिया था कि हुक्का पीने की चलते छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। याचिका के माध्यम से छात्र ने कोर्ट से मांग की थी कि वह पढ़ना चाहता है और स्कूल आने की अनुमति दी जाए।

नौंवी क्लास के छात्र प्रथम कुमार ने याचिका में कहा कि वह नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा है। उसके अधिवक्ता अशोक अग्रवाल का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर उसे क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है वह न तो स्कूल परिसर के अंदर का है और न ही उस समय छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म में था। यह वीडियो कुछ दिन पहले छात्र के एक दोस्त की बर्थ-डे पार्टी के दौरान बना था, वीडियो में छात्र दोस्तों के साथ हुक्का पीते दिखाई दे रहा है।

वकील अशोक अग्रवाल का कहना था कि इस घटना पर छात्र के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से माफी भी मांग ली है। लेकिन स्कूल प्रशासन इसके बावजूद भी छात्र को क्लास में नहीं बैठने दे रहा है।

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