सीए परीक्षा में कोविड की व्यवस्थाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
याचिकाकर्ता ने ली है इस्टीट्यूट की परीक्षा की तैयारी पर आपत्ति
नई दिल्ली. 21 नवंबर से होने वाली सीए इस्टीट्यूट की परीक्षाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने इन परीक्षाओं के लिए मानक (Standard Operation Procedure) तय किए जाने की मांग की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है साथ ही याचिकाकर्ता की वकील बांसुरी स्वराज को इंस्टीट्यूट के वकील रामजी श्रीनिवासन से चर्चा करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इंस्टीट्यूट को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के लिए निर्देश देने की मांग की है। ने कहा कि यह मामला कानून का मामला नहीं बल्कि व्यवस्थाओं का मामला है। इसके चलते इसका निराकरण वकील के साथ चर्चा में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा।
21 से हैं परीक्षाएं
फाइनल कोर्स ग्रुप एक की परीक्षा 21, 23, 25 और 27 नवंबर को होगी। ग्रुप दो की परीक्षा 29 नवंबर से शुरू होगी। इसके पेपर 2, 4 और 6 दिसंबर को भी होंगे। इंटरमीडिएट (आइपीसी) ओल्ड सिलेबस की ग्रुप एक की परीक्षा 22, 24, 26 और 28 नवंबर को होगी।
ग्रुप दो की परीक्षा 1, 3 और 5 दिसंबर को होगी। इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का शेड्यूल भी यही रहेगा। इसमें 7 दिसंबर को भी एक पेपर की परीक्षा होनी है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आइसीएआइ इंदौर चैप्टर के चेयरमैन सीए हर्ष फिरोदा ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1.45 बजे तक रिपोर्टिंग करनी होगी।