कर्नाटक में स्कूलों के बाद अब 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति
बेंगलौर
आर्थिक वृद्धि को गति देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने अब 24 घंटे और सातों दिन बाजार खुले रखने की अनुमति दे दी है। इस नए आदेश के बाद अब कर्नाटक में दस से अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायित संस्थान भी 24X7 खुले रखे जा सकेंगे। लेकिन किसी भी कर्मचारी से दस घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। इसके पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में कक्षाएं लगाने की अनुमति दे दी थी।
काम के घंटे के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी से आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। इसके साथ ही अधिकतम एक कर्मतारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा दो घंटे का ओवरटाइम कराया जा सकेगा लेकिन इसकी भी साप्ताहिक सीमा दस घंटे की तय की गई है।
महिला कर्मचारियों से रात आठ बजे के बाद काम नहीं लिया जा सकेगा। यदि महिला कर्मचारी से रात आठ से सुबह छह बजे के बीच काम कराना हो तो इस बारे में उस कर्मचारी से लिखित अनुमति लेना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक अवकाश वाले दिन किसी भी कर्मचारी से तब तक काम नहीं लिया जा सकेगा तब तक कि इस मामले में ओवरटाइम का भुगतान न किया जा रहा हो। सरकार ने कहा है कि यह व्यवस्था अगले तीन साल तक लागू रहेगी।
10 वी और 12 वीं की पढ़ाई शुरू
इसके साथ ही कर्नाटक में 2 जनवरी से स्कूल भी खोल दिए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10वी और 12वी कक्षा के छात्रों की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो गई है। पहले दिन दसवीं के छात्रों की उपस्थिति पूरे राज्य में 41 प्रतिशत रही तो 12वी के केवल 32.5 प्रतिशत छात्र ही स्कूल पहुंचे हैं। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने इसे सकारात्मक पहल बताया है।